धनबाद, झारखंड – झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने धनबाद स्थित असर्फी हॉस्पिटल पर आयुष्मान भारत योजना में गंभीर अनियमितताओं के चलते ₹35 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई हाल ही में हुई जांच के बाद की गई, जिसमें अस्पताल द्वारा किए गए गलत क्लेम्स का खुलासा हुआ।
क्या है पूरा मामला?
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, असर्फी अस्पताल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के अंतर्गत फर्जी या गलत मेडिकल क्लेम किए थे। जांच में यह बात सामने आई कि अस्पताल द्वारा जो उपचार दिखाए गए, उनमें कई खामियां थीं। इसके आधार पर विभाग ने जुर्माना तय किया, जो कि गलत क्लेम की राशि का पांच गुना बताया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग का रुख
स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि असर्फी प्रबंधन को विभागीय पत्र भेज कर जुर्माने की राशि जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा रीमाइंडर नोटिस भी भेजा गया है। अगर तय समय सीमा में राशि जमा नहीं की गई, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया
वहीं, असर्फी हॉस्पिटल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनके खिलाफ बीमा एजेंसी के प्रतिनिधियों ने गलत रिपोर्टिंग की है। अस्पताल का दावा है कि वह पिछले 20 महीनों से आयुष्मान योजना के तहत काम कर रहा है और अब तक चार करोड़ रुपये के क्लेम किए गए हैं।
प्रबंधन के अनुसार, इसमें से 25 लाख रुपये काटे गए, 30 लाख रुपये TDS में कटे और अभी भी विभाग के ऊपर ₹1.64 करोड़ बकाया है। इसके बावजूद उन्हें गलत बताकर ₹35 लाख का जुर्माना ठोका गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जुर्माने की राशि को बिना कारण तीन से पांच गुना तक बढ़ा दिया गया है।
जांच में क्या-क्या गड़बड़ियां सामने आईं?
हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की गुणवत्ता और बिलिंग प्रक्रिया की जांच की थी। इस जांच में यह पाया गया कि कुछ मामलों में इलाज दिखाया गया, लेकिन मरीजों का रिकॉर्ड या प्रमाण नहीं मिला। वहीं कुछ क्लेम्स ऐसे भी थे जो तय दरों से अधिक थे या फर्जी सर्जरी की आशंका जताई गई।